नई दिल्ली: गूगल ने भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 48A के तहत एक सेटलमेंट एप्लिकेशन दायर किया है, जिसे “न्यू इंडिया एग्रीमेंट” कहा जा रहा है। इस समझौते के तहत अब गूगल भारत में एंड्रॉयड आधारित स्मार्ट टीवी के लिए अपने प्ले स्टोर और प्ले सर्विसेज के लिए अलग-अलग लाइसेंस उपलब्ध कराएगा। गूगल पर हाल ही में दुनिया भर में कई एंटीट्रस्ट (प्रतिस्पर्धा विरोधी) मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें उस पर बाजार में अपनी गलत तरीके से बनाई गई मोनोपॉली (एकाधिकार) का आरोप है। ऐसा ही एक मामला भारत में भी दायर हुआ था, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है।
भारत में गूगल करेगा नए कानूनों का पालन
गूगल ने भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 48A के तहत एक सेटलमेंट एप्लिकेशन दायर किया है, जिसे “न्यू इंडिया एग्रीमेंट” कहा जा रहा है। इस समझौते के तहत अब गूगल भारत में एंड्रॉयड आधारित स्मार्ट टीवी के लिए अपने प्ले स्टोर और प्ले सर्विसेज के लिए अलग-अलग लाइसेंस उपलब्ध कराएगा। गूगल पर हाल ही में दुनिया भर में कई एंटीट्रस्ट (प्रतिस्पर्धा विरोधी) मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें उस पर बाजार में अपनी गलत तरीके से बनाई गई मोनोपॉली (एकाधिकार) का आरोप है। ऐसा ही एक मामला भारत में भी दायर हुआ था, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) ने साफ शब्दों में कहा है कि गूगल ने “अपने प्रमुख स्थान का दुरुपयोग” किया है और प्रतिस्पर्धियों को हटाने के लिए नियमों का गलत फायदा उठाया है। इस फैसले के बाद अब भारत में एंड्रॉयड टीवी निर्माताओं के लिए गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम (OS), गूगल प्ले स्टोर और अन्य प्री-इंस्टॉल्ड एप्स को बंडल करना अनिवार्य नहीं रहेगा।