चंडीगढ़: मोहाली की एक अदालत ने मंगलवार को 2018 के जीरकपुर बलात्कार मामले में पंजाब के लोकप्रिय ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पिछले सप्ताह उन्हें दोषी करार दिया। पादरी बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया।
पीड़िता ने बोला साइको,और मांगी सुरक्षा
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मामले की पीड़िता ने कहा, “वह (बजिंदर) एक साइको है और जेल से बाहर आने के बाद भी वही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे। आज बहुत सी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है। मैं डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है।इतना ही नहीं मेरे और परिवार पर कई झूठे मामले भी दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई केस पहले भी हमारे खिलाफ दर्ज करवाए गए हैं। इसलिए हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
पादरी बजिंदर के खिलाफ़ 2018 का बलात्कार का मामला?
यह मामला 2018 का है, जब जीरकपुर की एक महिला ने शिकायत की थी कि बजिंदर ने उसे विदेश यात्रा में मदद करने के बहाने उसका यौन शोषण किया।